अनिल कुमार मिश्र ,संपादक, दैनिक शुभ भास्कर , बिहार- झारखंड, प्रदेश।
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे वन सह स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट पंकज मिश्रा के एनडीपीएस जी. आर. -7/20 बारूण थाना कांड संख्या -112/20 में निर्णय पर आज सुनवाई करते हुए एक मात्र काराधीन अभियुक्त महेंद्र कुमार तेली कपासन चितौड़गढ़ राजस्थान को एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार दिया है, स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 20/08/24 निर्धारित किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सुचक पुलिस अवर निरीक्षक नरेन्द्र प्रसाद ने बताया कि प्राथमिकी 02/07/20 को दर्ज की गई थी जिसमें कहा था कि गुप्त सूचना के आधार पर टेंगरा के पास एक ट्रक से तलाशी कर प्लास्टिक के 96 बोरी में डोडा अफीम बरामद किया गया था जिसका कुल वजन 15 किवंटल था, प्रभारी स्पेशल पीपी राम नरेश प्रसाद ने बताया कि इस वाद में वाद सूचक नरेंद्र प्रसाद, अरबिंद कुमार सिंह, अजित कुमार शाहा, अर्जुन राम, योगेन्द्र पासवान सहित सात गवाही अभियोजन द्वारा दिलाया गया, अभियुक्त पर आरोप गठन 21/12/20 को हुआ था,
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