JUSTICE 24 HOUR

सत्य प्रकाश नारायण, सहायक विधि संवाददाता / धनंजय कुमार विधि संवाददाता, दैनिक शुभ भास्कर , बिहार -झारखंड प्रदेश।

बिहार प्रदेश के औरंगाबाद जिले का जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव,श्री शुकुल राम, प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमति माधवी सिंह के द्वारा आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कॉन्फ्रेंस हॉल में औरंगाबाद जिले में पदस्थापित सभी थानाध्यक्षो की एक बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में आगामी 13 जुलाई को अयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफलता हेतु थानाध्यक्षो के द्वारा उनके स्तर से मामलों के चिंहित कर अपने अपने थाना क्षेत्र में लोक अदालत के सम्बंध में जागरूक कर अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन करवाने हेतु प्रेरित किया गया।

बैठक में सचिव ने थानाध्यक्षो को कहा कि प्राधिकार ने विभिन्न न्यायालयों में लंबित सुलहनीय वादों की सूची थानावार तैयार कर भेजी गयी है जिसमे आपकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उक्त मामलो में पक्षकारों से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें प्रोत्साहित करें कि उक्त मामलों को खत्म कर भाई चारे प्रेम के वातावरण और विवाद मुक्त समाज बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। अगर उन्हें पक्षकारों के काउंसलिंग में आवश्यकता पड़े तो वे पक्षकारों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार अथवा संबंधित न्यायालय में भेजें, साथ ही आप अपने थाना स्तर पर ध्यान दें कि लोक अदालत के सम्बंध में निर्गत नोटिस को पक्षकारों तक समयानुसार पहुँच जाये और ध्यान रखे कि नोटिस की तामिला कराते वक्त पक्षकारों के तमिला पर नाम और संपर्क संख्या अवश्य अंकित करा लें, ताकि संबंधित न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकार अपने स्तर से भी पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत में उनके वादों को निस्तारण कराने में प्रयास करे।

बैठक में प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमति माधवी सिंह ने थानाध्यक्षो को कहां की लोक अदालत से सम्बंधित जितनी भी नोटिस न्यायालय और प्राधिकार से भेजी जा रही है उन्हें ससमय पक्षकारों तक पहुँचे इसकी निगरानी स्वयं थानाध्यक्ष खुद करेंगे तो नोटिस तमिला समय से हो जाएगा और थानाध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता और वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु खुद लोगो को प्रेरित करे तो राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड वादों का निस्तारण हो जाएगा।

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि थानाध्यक्ष तामिला कराते समय यह सुनिश्चित करें कि तामिला सूचक तक आवश्यक रूप से हो जाये। अगर आपको जानकारी प्राप्त हो कि सूचक आपके थाना क्षेत्र से बाहर निवास कर रहा है तो आप उसे अपने माध्यम से सम्बंधित थाने से सम्पर्क स्थापित कर वहाँ सूचक को सूचित करें एवं इसकी सूचना प्राधिकार अथवा न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ आप सभी अपने इलाके के जनप्रतिनिधियों को बुलाकर लोक अदालत के संबंध में उन्हें जागरूक करें, ताकि वह अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर अन्य लोगों को भी लोक अदालत के लिए जागरूक कर अपने गांव एवं मुहल्ले को विवाद मुक्त बनाये।

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