पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के माध्यम से 02 लाख रू प्रतिकर दिलाने का आदेश।
JUSTICE 24 HOUR
अनिल कुमार मिश्र, संपादक, दैनिक शुभ भास्कर, बिहार झारखंड प्रदेश।
बिहार प्रदेश के व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने जी आर -10/20, महिला थाना कांड संख्या -04/20 में आज सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त टूटू कुमार उकुरहमी ओबरा को भादंवि धारा 376(|||) और पोक्सो एक्ट की धारा 04(||) में बीस साल की सजा सुनाई गई है और बीस हजार जुर्माना लगाया गया है, यह जुर्माना राशि पीड़िता को दी जाएगी साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के माध्यम से 02 लाख रू प्रतिकर दिलाया जाएं।
उपरोक्त तथ्यों की जानकारी देते हुए अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को 15/06/24 को दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था, प्राथमिकी सूचक पीड़िता की मां ने प्राथमिकी में 12/02/20 को बताया कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी नाबालिग लड़की शाम में शौच के लिए निकली तो अभियुक्त ने पकड़ कर सरसों के खेत में ले जाकर मुंह बांध कर गलत काम किया था।