त्राहिमाम संदेश,
सेवा में,
माननीय नीतीश कुमार,
मुख्यमंत्री महोदय
बिहार -सरकार,

द्वारा
जिला पदाधिकारी महोदय ,
औरंगाबाद (बिहार)

महाशय
विभिन्न समाज के उत्पीड़न की शिकार गरीब व लाचार ,असहाय, विधवा विकलांग ब्योबृद्ध उपभोक्ताओं एवं उनके समस्याओं को विधिसम्मत समाधान हेतु सोशल एक्टिविस्ट, बुद्धिजीवियों एवं पत्रकारों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार ,जिला पदाधिकारी महोदय , औरंगाबाद (बिहार) तथा सदर अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, सदर अनुमंडल औरंगाबाद (बिहार ) से जनवितरण प्रणाली विक्रेता श्री रामनरेश सिंह, ग्राम:- पंचायत तेलहारा, ग्राम :- ढ़ोंगरा ,प्रखंड:- कुटुम्बा , थाना:- अम्बा, जिला:- औरंगाबाद (बिहार ) एवं डीलर पुत्र झूनझून सिंह व अन्य परिवार के विरूद्ध दिनांक 01.10.2024 से दिनांक 8 नवंबर 2024 तक लगातार निबंधित डाक , शोशल मीडिया- व्हाट्सएप , इ-मेल तथा जिला पदाधिकारी औरंगाबाद बिहार से मिलकर लिखित व मौखिक की गई शिकायत तथा दिये गये आवेदन के पश्चात गरीबों को सरकार द्वारा आवंटित राशन नहीं मिला तथा लगातार 1 किलो राशन की कटौती करते हुए सड़े गले चुन्नी खुद ही मिलेगी चावल दिया गया है। समुचित राशन दिलाने की जगह केवल जांच एवं कार्रवाई के नाम पर संबंधित जांच पदाधिकारी तथा आरोपित जांच पदाधिकारी द्वारा आरोपित डीलर के बचाव पक्ष में कार्रवाई की गई हैं ।
ज्ञात हों कि (1) धर्मेंद्र साव द्वारा जिला पदाधिकारी महोदय को निबंधित डाक के माध्यम से प्रेषित आवेदन दिनांक 01. 10 2024 के आलोक में दिनांक 14 .10. 2024 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी औरंगाबाद (बिहार) को धर्मेंद्र साव के आवेदन पर दिये गये आदेश व दिशा-निर्देश (02) धर्मेंद्र साव सहित चन्दौत गांव के 26 ग्रामीण के संयुक्त हस्ताक्षर से जिला पदाधिकारी महोदय औरंगाबाद (बिहार) को निबंधित डाक के माध्यम से प्रेषित आवेदन दिनांक 15. 10 2024 के आलोक में दिनांक 24 .10.2024 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी औरंगाबाद (बिहार) को जिला पदाधिकारी महोदय के डाक शाखा के माध्यम से धर्मेंद्र साव वैगरह के आवेदन पर दिये गये आदेश व दिशा-निर्देश (03) उपरोक्त प्रकरण में जिला पदाधिकारी से मिलकर आवेदक व अन्य के द्वारा की गई शिकायत तथा दिये गए आवेदन दिनांक 17. 10. 2024 के आलोक में दिनांक 18 10 2024 को जिला पदाधिकारी महोदय के कार्यालय से सदर अनुमंडल पदाधिकारी औरंगाबाद (बिहार) को दिये गये आदेश व दिशा – निर्देश (04) उपरोक्त प्रकरण व जनशिकायत में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कुटुम्बा द्वारा सदर अनुमंडल औरंगाबाद को समर्पित जांच प्रतिवेदन (05) उपरोक्त प्रकरण व जनशिकायत में पुन: जांच हेतू प्रतिनियुक्त अनुमंडल स्तरीय जांच पदाधिकारी / दंडाधिकारी महोदय द्वारा सदर अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, सदर अनुमंडल औरंगाबाद को समर्पित जांच प्रतिवेदन ( 06):- शिकायतकर्ता एवं अन्य उपभोक्ताओं द्वारा किसी को भी प्रनियुक्त कर उपभोक्ताओं के अधिकार को संरक्षित करते हुए दशहरा जैसे महापर्व में सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के लिए आवंटित राशन ,गेहूं -चावल को गरीबों के बीच वितरण सुनिश्चित कराने का अनुरोध / मांग के पश्चात भी किन परिस्थितियों में (07) :- आरोपित डीलर एवं डीलर पुत्र द्वारा घटनाओं की पुनरावृत्ति शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं के साथ जारी रहा तथा दशहरा जैसे महा पर्व में भी गरीब व लाचार उपभोक्ताओं को 5 किलो राशन (गेहूं -चावल) के जगह ,राशन में 04 किलो सड़े गले चुन्नी खुदी मिलाया हुआ चावल दिया गया तथा (08) :- जांच के दौरान आपूर्ति पदाधिकारी कुटुम्बा से आरोपित डीलर एवं उनके पुत्र के विरुद्ध की गई शिकायत के प्रतिशोध में शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं तथा (09) :- जांच के दौरान प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कुटुम्बा द्वारा डीलर को दिये गये आदेश व निर्देशा निर्देश के अनुसार (सरकार द्वारा उपभोक्ता के लिए आवंटित) राशन की मांग करने वाले उपभोक्ताओं को आरोपित डीलर एवं इनके पुत्र द्वारा बदसलूकी करते हुए राशन से वंचित रखा गया। (10) आखिर किन परिस्थितियों में उपरोक्त प्रकरण में उपभोक्ताओं के अधिकार को संरक्षित करते हुए नियमानुकूल राशन दिलाने के जगह उपभोक्ताओं को आधिकार से वंचित रखने तथा उपभोक्ताओं के राशन को लूटने व लुटवाने का कार्य किया गया । (11) उपरोक्त प्रकरण में लगातार जनशिकायत एवं जिला पदाधिकारी महोदय औरंगाबाद, बिहार सरकार तथा आन्य वरीय पदाधिकारियों के आदेश व दिशा-निर्देश के पश्चात भी उपभोक्ताओं एवं शिकायत कर्ताओं के साथ लगातार घटित घटनाओं के पुनरावृत्ति जारी रहा। (12) लगातार जनशिकायत, जिला पदाधिकारी औरंगाबाद तथा बिहार सरकार के आदेश व दिशा- निर्देश के बावजूद भी किन परिस्थितियों में कौन कौन से अधिकारियों के संरक्षण मे आरोपितों के द्वारा गरीब व लाचार तथा उपेक्षित उपभोक्ताओं को राशन कम देकर राशन की कालाबाजारी की गई, उपभोक्ताओं के राशन को लुटने और लुटवाने में संलिप्त कौन कौन से अधिकारी हैं, अपने स्पष्ट मंतव्यो के साथ उपभोक्ताओं के अधिकार का संरक्षण हेतु उपरोक्त प्रकरण तथा वर्णित तथ्यों (कंडिका 01 से 12 ) का विन्दूवार जानकारी उपलब्ध कराने के साथ राशन की गब़न, घोटाले एवं कालाबाजारी संलिप्त एव जिम्मेदार पदाधिकारियों के नाम व स्थानीय पत्ता न्यायहित दी जाये। ताकि मामले को महामहिम राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री महोदय ,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय नालसा, मानीय उच्च न्यायालय पटना बिहार के समक्ष रखकर उपभोक्ता के अधिकार की संरक्षित किया जा सके तथा घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने हेतु उपरोक्त प्रकरण के लिए जिम्मेदार व दोषी अधिकारियों एवं आरोपितों पदाधिकारियों तथा डीलर एवं डीलर पुत्र को समुचित सजा दिलाया जा सके।

भवदीय,
अनिल कुमार मिश्र ,
सोशल एक्टिविस्ट सह वरिष्ठ पत्रकार,
औरंगाबाद (बिहार)
संपादक
दैनिक शुभ भास्कर
बिहार झारखंड प्रदेश।
मो.नं.9852315231
प्रतिलिपि
सदर अनुमंडल पदाधिकारी औरंगाबाद (बिहार ) को सूचनार्थ प्रेषित।

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