JUSTICE 24 HOUR
अनिल कुमार मिश्र, संपादक,दैनिक शुभ भास्कर,बिहार- झारखंड प्रदेश।
औरंगाबाद (बिहार) 02 अगस्त 2024 :- व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दो धनंजय कुमार मिश्रा ने बारूण थाना कांड संख्या -109/13 में सज़ा के बिन्दु पर आज सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त रंजन पासवान मस्तूल बारूण को सज़ा सुनाई है
एपीपी राजाराम चौधरी ने बताया कि वाद सूचक प्रयाग राम मस्तूल बारूण के घर नष्ट करने के आशय से आगजनी का आरोपी रंजन पासवान मस्तूल बारूण को 24/07/24 को दोषी ठहराया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था आज़ आरोपी को भादंवि धारा -436 में पांच साल की सजा और दस हजार जुर्माना लगाया गया है।
उपरोक्त आशय की जानकारी देते हुएअधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि एगआरह साल पहले 16/05/13 को सूचक ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अभियुक्त का दिलीप राम से माचिस को लेकर झगड़ा हुआ था तो अभियुक्त सूचक का घर आगजनी कर नहर के किनारे भाग गया, घर और पड़ोस के हल्ले से अभियुक्त पकड़ा गया और आग बुझाई गई तब तक घर के 30 हज़ार के
समान जलकर राख हो गया था।