JUSTICE 24 HOUR
अनिल कुमार मिश्र, संपादक, दैनिक शुभ भास्कर, बिहार- झारखंड, प्रदेश।

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रधान दंडाधिकारी किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के न्यायधीश सुशील प्रसाद सिंह ने आज नगर थाना प्रभारी औरंगाबाद के वेतन रोकने का आदेश कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को दिया है ।

आपको मालूम कि 20/07/24 को थानाप्रभारी औरंगाबाद को शोकोज किया गया था दस दिन के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया था जिसमें कहा गया था कि 19 वादों में केस डायरी और आरोप पत्र न आने से किशोर न्यायालय में मामले लम्बित है जबकि वाद दर्ज के एक माह के अंदर केस डायरी और आरोप पत्र दाखिल किया जाना चाहिए,

किशोर न्याय परिषद के उद्देश्यों और किशोरों के हितों के विरुद्ध यह अवमानना है अतः 05/08/24 को वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया है,

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