परिवीक्षा का लाभ देते हुए डांट फटकार कर छोड़ दिया और घटना के पुनरावृत्ती नहीं करने की आश्वासन लिया।

दैनिक शुभ भास्कर ,
अनिल कुमार मिश्र संपादक दैनिक शुभ भास्कर, बिहार – झारखंड प्रदेश।

14 जुलाई 2014
बिहार प्रदेश के व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एसीजेएम तीन कोर्ट डा दिवान फहद खान ने आज दो महिला सहित आठ अभियुक्तों को भादंवि के विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराए।

अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी नवीन कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि अभियुक्त विजय कुमार, कर्मचंद बैठा, पिंटू लाल, मनोज बेठा , धमेंद्र बैठा, राम बदन बैठा, सरिता देवी, फुलवा देवी पिपरा बगाही कुटुम्बा को भादंवि धारा -147,149, 323, 341 तथा 504 में दोषी ठहराए और परिवीक्षा का लाभ देते हुए डांट फटकार कर छोड़ दिया और घटना के पुनरावृत्ती नहीं करने की आश्वासन लिया।

उपरोक्त आशय की जानकारी देते हुए अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक रंजू देवी पिपरा बगाही कुटुम्बा ने 19/11/10 को
अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि उसके पिता रामचंद्र, डीजल इंजन से धान पटाने 11 बजे दिन में खेत गए थे अभियुक्तों ने खेत में आकर डीजल इंजन बंद कर सु
सूचक के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट किया यह घटना 14 साल पूर्व की है।

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